शिलांग ले जाकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के आरोप में फंसी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी है। उसे जमानत की शर्तों का पालन करना होगा और वह शिलांग छोड़कर नहीं जा सकती है।
सोनम की जमानत होने के बाद शिलांग पुलिस की तरफ से जमानत रद्द कराने को लेकर याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को फैसला आया और सोनम को इससे राहत मिली।
पिछले साल जून माह में शिलांग पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई थी और इस आरोप में सोनम, उसके प्रेमी राज सहित पांच युवकों को गिरफ्तार किया था। दरअसल, जब सोनम को गाज़ीपुर से गिरफ्तार किया गया था, तब गलत धारा में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी आधार पर सोनम के वकील ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने सोनम की जमानत मंजूर कर ली थी। पुलिस ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
अन्य चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
सोनम की जमानत होने के बाद इस हत्याकांड में जेल में बंद राज और उसके तीन दोस्तों ने भी जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन चारों का जमानत आवेदन निरस्त हो गया था। अब फिर से आरोपी जमानत आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। इस केस में अब ट्रायल शुरू हो चुका है और गवाहों के बयान जारी हैं। पुलिस ने गवाहों को प्रभावित करने और हत्या में सोनम की संलिप्तता के सबूतों का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत निरस्त करने की मांग की थी।
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