‘मम्मी के साथ नहीं रहूंगी…’, पापा के साथ रहेगी 14 साल की नाबालिग बेटी, इंदौर हाइकोर्ट का फैसला | High Court Has Ordered That The Custody Of The 14 Year Old Girl Be Handed Over To Her Father And Elder Sister

‘मम्मी के साथ नहीं रहूंगी…’, पापा के साथ रहेगी 14 साल की नाबालिग बेटी, इंदौर हाइकोर्ट का फैसला | High Court Has Ordered That The Custody Of The 14 Year Old Girl Be Handed Over To Her Father And Elder Sister

‘मम्मी के साथ नहीं रहूंगी…’, पापा के साथ रहेगी 14 साल की नाबालिग बेटी, इंदौर हाइकोर्ट का फैसला | High Court Has Ordered That The Custody Of The 14 Year Old Girl Be Handed Over To Her Father And Elder Sister

Indore High Court decision: अदालत में जो बच्ची अपनी बात स्पष्ट और बगैर किसी शंका के रखने में सक्षम हो, जो कॅरियर को लेकर फोकस्ड और भविष्य को लेकर सजग हो, उसके सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बालिका के भविष्य को लेकर ये टिप्पणी हाईकोर्ट की युगलपीठ ने की। कोर्ट 14 वर्षीय लड़की की इच्छा को महत्व देते हुए उसकी कस्टडी पिता और बड़ी बहन को सौंप दी। हालाकि उन्हें निर्देश भी दिया कि बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उसे दोनों मोबाइल फोन दिलाएंगे, जिसमें टीआइ का फोन नंबर रहेगा, ताकि किसी भी शिकायत की स्थिति में वह पुलिस से संपर्क कर सके।

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