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गुना में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती एक 17 वर्षीय किशोरी के लिए ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का कारण बन गई। गुना के कोतवाली थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर शादी का झांसा देने, दुष्कर्म करने और निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर 1.50 लाख रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर शादी का झांसा पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई को 17 वर्षीय किशोरी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वर्ष 2024 में उसकी इंस्टाग्राम पर यश प्रजापति से दोस्ती हुई थी। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। इसी दौरान आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। निजी तस्वीरें बनाकर शुरू की ब्लैकमेलिंग पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने संबंधों के दौरान उसकी निजी तस्वीरें और फोटो अपने पास रख लिए। बाद में इन्हीं तस्वीरों को परिवार के लोगों को दिखाने की धमकी देकर वह लगातार ब्लैकमेल करता रहा। आरोप है कि आरोपी ने इस दौरान कई बार दुष्कर्म किया और अलग-अलग समय पर किशोरी से करीब 1.50 लाख रुपए भी वसूल लिए। शिकायत के बाद शुरू हुई तलाश पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी यश उर्फ छोटू प्रजापति, निवासी तलैया मोहल्ला, गुना, शहर में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस का क्या कहना है कोतवाली पुलिस के अनुसार, पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की विवेचना जारी है। अब आगे क्या पुलिस अब मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों, सोशल मीडिया चैट, मोबाइल डेटा और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।
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