इंदौर-देवास बायपास की बदहाली : याचिकाकर्ता ने पेश किए फोटोग्राफ, कहा- कई-कई फीट चौड़े गड्ढे हैं, कोर्ट ने कहा- ये जानलेवा हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर-देवास बायपास की बदहाली को लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने बायपास के गड्ढों के फोटोग्राफ पेश किए। इन्हें देखने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि ये तो जानलेवा हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वर्ष 2023 से अब तक किया क्या। कोर्ट ने एनएचएआइ को मौखिक निर्देश दिए और कहा कि सात दिन में स्थित सुधार लें।

बायपास की बदहाली को लेकर यह जनहित याचिका मातृ फाउंडेशन की ओर से एडवोकेट अमेय बजाज ने प्रस्तुत की है। बजाज ने बताया कि मंगलवार को एनएचएआई की ओर से दिल्ली से वकील उपस्थित हुए।

उन्होंने कहा कि ठेकेदार कंपनी को हटाया जा चुका है। अब याचिका की आवश्यकता ही नहीं रही। इस पर हमने आपत्ति ली और सडक की बदहाली दिखाने वाले फोटोग्राफ पेश किए। ये फोटोग्राफ 10 जुलाई 2026 को लिए गए थे। इनमें नायता मुंडला के पास में बायपास पर गड्ढा दिख रहा है।

यह लगभग 18 फीट चौड़ा है। इस गड्ढे में घास भी उगने लगी है। इन फोटोग्राफ को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह तो खतरनाक स्थिति है। कोर्ट ने मौखिक रूप से सात दिन में स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। बजाज ने कहा कि पिछली सुनवाई पर हमने मांग की थी कि जब तक बायपास की बदहाली दूर नहीं हो जाती तब तक टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगाई जाए। कोर्ट का समय समाप्त होने से इस पर बहस नहीं हो सकी। मामले में अब एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

यह आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले हादसों और मौतों को गंभीरता से लेते हुए इन पर किसी प्रकार की अवैध पार्किंग, अवैध ढाबों, व्यावसायिक अतिक्रमण, असुरक्षित तरीके से वाहनों को रोके जाने को तत्काल प्रभाव से नियंत्रित करने के लिए आदेश दिया है।

इसके अलावा एनएचएआइ, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राज्य पुलिस, जिला प्रशासन तथा लोक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से समर्पित निरीक्षण दल, राजमार्ग निगरानी प्रणाली, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग तथा ई-चालान व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां उच्च क्षमता वाली प्रकाश व्यवस्था, चेतावनी संकेतक, गति नियंत्रण कैमरे, ट्रक विश्राम स्थल एवं मार्ग-सुविधा केंद्र विकसित करने, आपातकालीन एंबुलेंस, रिकवरी क्रेन तैनात करने, जल निकासी व्यवस्था तथा अतिक्रमण हटाने को सुनिश्चित करने और प्रत्येक जिले में जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्य बल गठित करने के लिए कहा है।

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