हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस

हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस

मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एमजीएम मेडिकल कालेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया को अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें यह नोटिस डॉ…और पढ़ें

Publish Date: Fri, 14 Aug 2026 11:16:27 AM (IST)Updated Date: Fri, 14 Aug 2026 11:16:27 AM (IST)

हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस
एमजीएम मेडिकल कॉलेज। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एमजीएम मेडिकल कालेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया को अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है
  2. कोर्ट ने उन्हें यह नोटिस डॉ. भावेश बंग की ओर से प्रस्तुत अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया है
  3. नियुक्ति के समय जारी नियुक्ति पत्र में उन्हें 2.50 लाख रुपये वेतन के अलावा अन्य भत्ते देने की बात कही गई थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया को अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें यह नोटिस डॉ. भावेश बंग की ओर से प्रस्तुत अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया है।

डॉ. भावेश बंग सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि नियुक्ति के समय जारी नियुक्ति पत्र में उन्हें 2.50 लाख रुपये वेतन के अलावा अन्य भत्ते देने की बात कही गई थी।

कॉलेज डीन ने उनका वेतन रोक दिया

ज्वॉइनिंग के एक माह बाद तो उन्हें यह वेतन दिया गया लेकिन बाद में एमजीएम कॉलेज डीन ने उनका वेतन रोक दिया और बगैर किसी वजह से वेतन कम कर दिया। जब उन्होंने कारण पूछते हुए डीन को पत्र लिखा तो उनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत की गई।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीन डॉ. घनघोरिया को नोटिस जारी किया

डॉ. भावेश बंग की ओर से प्रस्तुत याचिका में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए नियुक्ति के समय बताया गया वेतन और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ।

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