कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में गुरुवार को भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में परिवादी पक्ष का गवाह कोर्ट पहुंचा था, लेकिन दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता के दूसरे मामले में व्यस्त होने के कारण गवाह से जिरह नहीं हो सकी। अधिवक्ता ने कोर्ट से जिरह के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाह के देरी से पहुंचने और उसके सुनवाई के लिए कोर्ट आने का संज्ञान लिया। अदालत ने निर्देश दिया कि गवाह के आने-जाने में हुए खर्च की भरपाई के लिए उसे 1000 रुपये दिए जाएं। यह राशि दिग्विजय सिंह पर जुर्माने के रूप में नहीं, बल्कि गवाह के खर्च की भरपाई के लिए देने के निर्देश दिए गए हैं।
Source link
#News #मनहन #कस #म #दगवजय #क #वकल #न #मग #अगल #तरख #करट #न #गवह #क #1000र #दन #क #दए #नरदश



