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रतलाम में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या के मामले में कोर्ट ने सोमवार को तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने घटना के 2 साल 8 माह में सजा दी है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। फैसला न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता तिवारी ने सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त कांतिलाल पिता बाबू उर्फ बाबूलाल भाभर, इसके दो भाइयों कैलाश व शांतिलाल समेत तीनों निवासी इमलीपाड़ा को आजीवान कारावास की सजा दी। 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अपर लोक अभियोजक सौरभ सक्सेना ने बताया कि घटनाक्रम 26 जून 2023 का बिलपांक थाना क्षेत्र कते इमलीपाड़ा गांव का है। गांव के रहने वाले राजेश ने शिकायत की थी कि उसके घर के पास उखेड़ा (खाली जगह) है। जिस पर गांव का कांतिलाल भाभर और उसकी मां, उसकी पत्नी ने मिलकर उस उखेड़े पर पत्थर जमा दिए थे। मां ने पत्थर जमाने से रोका था। इस बात को लेकर फरियादी की मां लीलाबाई व आरोपी कांतिलाल के बीच बहस हुई थी। इसी बात को लेकर उसी दिन सुबह समझौता करने के लिए सभी एकत्र हुए। इस दौरान अभियुक्त शांतिलाल पत्नी को लेकर बाइक से जाने लगा। तब फरियादी राजेश के पिता मगन ने शांतिलाल से कहा कि हमने पंचायत बुलाई है। तुम यहां रुको। इस बात पर शांतिलाल बोला कि तुम कुछ भी कर लो यह जमीन हम लेकर रहेंगे। पीछे से आए करने लगे गाली-गलौज
इतने में पीछे से आरोपी शांतिलाल के भाई आरोपी कांतिलाल, कैलाश गाली देते आए। बोले कि यह लोग ऐसे नहीं मानेंगे इनको आज खत्म कर देते हैं। पत्थर बाजी चालू कर दी। फरियादी के पिता मगन को कांतिलाल ने पत्थर से मारा। पिता मगन के सिर के पीछे साइड में लगा। कैलाश द्वारा मारा गया पत्थर फरियादी के पिता को आगे ऊपर की साइड पर लगा। फरियादी के भाई तेजाराम को कैलाश, मगन व नाबालिग ने पत्थर मारा। जिससे उसे चोटें आईं। बीच बचाव करने पर फरियादी की मां लीलाबाई भी आ गई थी, उसे भी चोटें आईं। पत्थरबाजी के बाद आरोपी वहां से भाग गए। घटना को पंचायत में आए लोगों ने देखा। पत्थरबाजी से घायल हुए पिता मगन व भाई तेजाराम को जिला अस्पताल में लेकर गए। जहां मगन की मौत हो गई। 14 साक्षियों के बयान हुए
कोर्ट में घटना के संबंध में अभियोजन द्वारा 14 साक्षियों के बयान कराए। मेडिकल साक्ष्य मे भी चिकित्सक द्वारा यह माना गया कि घटना में आई गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हुई है। घटना में इस्तेमाल पत्थरों को भी जब्त किया, जिस पर खून के निशान पाए गए थे। मामले में अभियुक्त कांतिलाल व कैलाश गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं। आरोपी शांतिलाल जमानत पर था। तीनों आरोपीगण को सोमवार शाम न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। पैरवी अपर लोक अभियोजक सौरभ सक्सेना ने की।
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