
कोर्ट ने पुलिस जांच का रिकॉर्ड देखा जिसमें उल्लेख था कि होटल के मैनेजर ने बयान में बताया कि आरोपी युवती के साथ 7 सितंबर, 19 अक्टूबर, 2 नवंबर और 25 दिसंबर 2025 को होटल आया था। युवती के माता-पिता और दोस्तों के बयान में भी शादी के प्रस्ताव की जानकारी सामने आई। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, अग्रिम जमानत देते समय जांच प्रभावित होने और साक्ष्य से छेड़खानी की आशंका पर अदालत को सतर्क रहना चाहिए।
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