Indore News: ‘श्रीराम ही हैं मंदिर की अरबों की संपत्ति के असली मालिक…’, हाईकोर्ट ने पलटा 58 साल पुराना फैसला | High Court Overturns 58 Year Old Decision Khachrod Shri Ram Mandir Case

Indore News: ‘श्रीराम ही हैं मंदिर की अरबों की संपत्ति के असली मालिक…’, हाईकोर्ट ने पलटा 58 साल पुराना फैसला | High Court Overturns 58 Year Old Decision Khachrod Shri Ram Mandir Case

Indore News: ‘श्रीराम ही हैं मंदिर की अरबों की संपत्ति के असली मालिक…’, हाईकोर्ट ने पलटा 58 साल पुराना फैसला | High Court Overturns 58 Year Old Decision Khachrod Shri Ram Mandir Case

हाईकोर्ट ने कहा कि 1930 में तत्कालीन महंत मुरलीदास की प्रार्थना पर ग्वालियर रियासत के औकाफ विभाग ने मंदिर नियंत्रण अपने हाथ में लिया था. तब से यह एक सरकारी देवस्थान बन चुका है। वादी रतनदास को औकाफ विभाग द्वारा 30 अप्रैल 1948 को जो पुजारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था. वह पूरी तरह वैध है और उनके उत्तराधिकारियों को पूजा का निरंतर अधिकार है। माहेश्वरी समाज के लोग इस ऐतिहासिक मंदिर के अनन्य और परम श्रद्धालु हैं, जिन्होंने मंदिर परिसर के विकास में लाखों रुपए खर्च किए हैं। चूंकि वे आस्थावान भक्त हैं, इसलिए वादी की उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोकने के लिए दी गई स्थायी निषेधाज्ञा की मांग खारिज की जाती है। समाज के लोग मंदिर में आकर श्रद्धापूर्वक दर्शन और पूजा कर सकेंगे।

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