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सागर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 सितंबर को होने वाली पुनर्मतगणना (री-काउंटिंग) पर रोक लगा दी गई है। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। दरअसल, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने राज्य अधिवक्ता परिषद में अपील की थी। इस पर विशेष समिति ने सुनवाई की। सुनवाई में संजय द्विवेदी और जिला अधिवक्ता संघ सागर के निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता केपी दुबे को वर्चुअली जोड़ा गया। संजय द्विवेदी ने अपनी अपील के आधार और तथ्यों के बारे में बताया। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम का प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। 1350 की जगह 1355 मतपत्र गिने जाने का दावा 21 अगस्त को मतदान हुआ था और 22 अगस्त को मतगणना की गई। संजय द्विवेदी का अपनी अपील में कहना है कि 1350 मतपत्र पढ़े गए थे, लेकिन 1355 मतपत्रों की गणना की गई। इसके बाद उनके मतगणना अधिकर्ता ने निर्वाचन अधिकारी से दोबारा मतगणना कराने के लिए आवेदन दिया था। आवेदन पर निर्वाचन अधिकारी ने पहले पुनर्मतगणना कराने की बात लिखकर हस्ताक्षर किए थे। बाद में उन्होंने आवेदन निरस्त कर दिया। इसके लिए कारण बताया गया कि आवेदन में पुनर्मतगणना का आधार नहीं दिया गया था। राज्य अधिवक्ता परिषद ने दी थी री-काउंटिंग की मंजूरी उम्मीदवार और निर्वाचन अधिकारी के जवाब के बाद मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की विशेष समिति ने 2 सितंबर को अध्यक्ष पद की पुनर्मतगणना कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद अध्यक्ष पद पर मौखिक रूप से जीत का दावा कर रहे अंकलेश्वर दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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