महज आर्थिक तौर से माता-पिता पर निर्भर होने के आधार पर बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं हो जाती कलकत्ता हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन को लेकर यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति ऋतव्रतकुमार मित्र ने कहा कि इसके लिए बेटी का अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा होने के साथ ही पेंशन पाने वाले माता-पिता पर उसकी आर्थिक निर्भरता साबित होना भी जरूरी है। उन्होंने गायत्री मुखोपाध्याय की ओर से दायर पारिवारिक पेंशन की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति मित्र ने आगे कहा कि सामान्य स्थिति में बेटी का पारिवारिक पेंशन पर स्वत: अधिकार नहीं होता। तय नियमों के तहत ही अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन का दावा कर सकती है।
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