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बैतूल के मुलताई थाना क्षेत्र के वलनी गांव में 17 सितंबर को 24 वर्षीय संजना साहू और उसकी 15 महीने की बेटी हितिका की जलने से मौत के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संजना के पति कपिल साहू, ससुर रूपराम साहू, सास ललिता और बुआ सास इमला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। चारों को 19 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना से पहले संजना ने अपनी छोटी बहन को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजा था। इसमें उसने अपनी सास ललिता और बुआ सास इमला पर पति-पत्नी के बीच विवाद कराने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। पुलिस के मुताबिक, मैसेज में संजना ने अपनी 15 महीने की बेटी को साथ लेकर जान देने की बात लिखी थी। साथ ही दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की थी। पुलिस ने इस मैसेज को जांच में शामिल किया है। इलाज के दौरान मां-बेटी ने दम तोड़ा पुलिस के अनुसार, संजना की शादी 18 अप्रैल 2024 को वलनी निवासी कपिल साहू से हुई थी। दोनों की 15 महीने की बेटी हितिका थी। 17 सितंबर को संजना और उसकी बेटी के जलने की सूचना पाढ़र अस्पताल से पुलिस को मिली थी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों का पोस्टमार्टम कराया। मायके पक्ष के लोगों ने भी ससुराल में विवाद और संजना को प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए थे। परिजनों के मुताबिक, अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद घर में विवाद बढ़ने लगे थे। इन आरोपों की पुष्टि जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। घटनास्थल से जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया। सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी, जिला वैज्ञानिक अधिकारी नर्मदापुरम ऋषिकेश यादव और एसडीओपी मुलताई एसके सिंह की मौजूदगी में भौतिक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ संजना के माता-पिता और मायके पक्ष के अन्य परिजनों के बयान भी दर्ज किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलने से मौत की पुष्टि पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संजना और उसकी बेटी की मौत का कारण एंटीमॉर्टम थर्मल बर्न के परिणामस्वरूप हाइपोवोलेमिक शॉक बताया गया है। मर्ग जांच में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने माना कि दोनों की मौत असामान्य परिस्थितियों में ज्वलनशील पदार्थ से जलने के कारण हुई। चारों के खिलाफ इन धाराओं में केस मुलताई थाने में अपराध क्रमांक 783/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 80(2), 85, 3(5) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने संजना के पति कपिल साहू (29), ससुर रूपराम साहू (53), सास ललिता (50) और बुआ सास इमला (59) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि मर्ग जांच, चिकित्सकीय रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्य, वॉट्सऐप मैसेज और परिजनों के बयानों का परीक्षण करने के बाद कार्रवाई की गई है। मामले की विवेचना जारी है।
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