बिहार में फिर शुरू होगी फसल बीमा योजना, जानें कब से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन?

बिहार में फिर शुरू होगी फसल बीमा योजना, जानें कब से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन?

PM Fasal Bima Yojana Bihar: बिहार के किसानों के लिए फसल बीमा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. करीब सात साल से बंद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को राज्य में फिर से लागू करने की तैयारी चल रही है. बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से रबी 2026-27 सीजन से योजना शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. ऐसे में रबी फसल उगाने वाले किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.

बिहार में रबी 2026-27 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिर लागू की जाएगी. विभाग की तैयारी के मुताबिक, किसानों से 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक आवेदन लिए जाएंगे. सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने योजना को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की है. उन्होंने अधिकारियों को सभी जरूरी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. बीमा कंपनियों के चयन के लिए निविदा प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है.

फसल खराब होने पर मिलेगी बीमा सुरक्षा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदा और दूसरी तय जोखिम वाली परिस्थितियों में फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देना है. यानी अगर किसी किसान की फसल बाढ़, सूखा या योजना में शामिल अन्य जोखिमों के कारण खराब होती है, तो तय नियमों के मुताबिक बीमा का लाभ मिल सकता है. फसल नुकसान का आकलन निर्धारित प्रक्रिया और फसल कटनी से जुड़ी रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा. हालांकि, मुआवजे की राशि फसल, क्षेत्र और नुकसान के आकलन के आधार पर तय होगी.

किसान को देना होगा कितना प्रीमियम?

इस योजना में किसान के हिस्से का प्रीमियम सीमित रखा गया है. रबी फसलों के लिए किसान को अधिकतम 1.5 फीसदी प्रीमियम देना होगा. वहीं खरीफ फसलों के लिए यह अधिकतम 2 फीसदी और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी है. इसका मतलब है कि बीमा की पूरी लागत किसान को नहीं उठानी पड़ती. बाकी प्रीमियम में सरकार की ओर से तय हिस्सेदारी दी जाती है.
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आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

रबी 2026-27 में योजना का लाभ लेने वाले किसानों को आवेदन की तारीख और अपने इलाके में शामिल फसलों की जानकारी पहले ही देख लेनी चाहिए. आवेदन के समय किसान की पहचान, जमीन और बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले यह भी जांच लें कि उनकी फसल और इलाका इस योजना में शामिल है या नहीं. आवेदन करने के बाद बीमा से जुड़े कागज और रसीद भी संभालकर रखें.

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