उज्जैन में सिंहस्थ से पहले ‘सड़क चौड़ीकरण’, सरकार को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब | Notice Issued To The Government Ahead Of Simhastha In Ujjain Response Required Within Two Weeks

उज्जैन में सिंहस्थ से पहले ‘सड़क चौड़ीकरण’, सरकार को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब | Notice Issued To The Government Ahead Of Simhastha In Ujjain Response Required Within Two Weeks

उज्जैन में सिंहस्थ से पहले ‘सड़क चौड़ीकरण’, सरकार को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब | Notice Issued To The Government Ahead Of Simhastha In Ujjain Response Required Within Two Weeks

उनका कहना है कि केंद्र सरकार 13 साल पहले पारित भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद राज्य सरकार के मप्र म्यूनिसिपल एक्ट की धारा-305 का औचित्य नहीं रह जाता। इसके तहत निगम को सड़क बनाने में बाधक निर्माण हटाने के साथ ही उस जमीन का आधिपत्य मिल जाता है। भूमि अधिग्रहण कानून में इसके लिए दावे आपत्ति बुलाकर मुआवजा तय करने की प्रक्रिया है, जबकि निगम एक्ट में केवल नोटिस के जरिए ही प्रक्रिया पूरी हो जाती ऐसे में दो नियम एक दूसरे के विपरीत होने के चलते उन्होंने याचिका दायर की है। है। कोर्ट ने चार सप्ताह बाद मामले पर दोबारा सुनवाई करने का निर्णय लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि अगला उज्जैन सिंहस्थ (कुंभ मेला) 27 मार्च से 27 मई 2028 तक आयोजित किया जाएगा।

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