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टीकमगढ़ जिले में 20 जून से 30 सितंबर तक रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इस अवधि के दौरान अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध वर्षा काल के दौरान नदी-नालों से रेत खनन रोकने के लिए लगाया गया है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार, आमतौर पर 15 जून से 1 अक्टूबर तक प्रतिबंध लागू रहता है। हालांकि, इस बार मानसून में देरी के कारण कलेक्टर ने 20 जून से 30 सितंबर की अवधि निर्धारित की है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर निर्धारित है। स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। टीकमगढ़ जिले में 20 जून से 30 सितंबर तक सभी रेत खदानों और नदी-नालों में खनन कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्वीकृत रेत खदानों के संचालकों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान स्वीकृत घाटों या नदी-नालों से रेत खनन को अवैध माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दो महीनों में अवैध रेत खनन के आरोप में पांच पोकलेन मशीनें जब्त की गई हैं। हालांकि, अभी तक इन मशीनों के मालिक सामने नहीं आए हैं। जिला प्रशासन ने इश्तहार भी जारी किया है, लेकिन मालिकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जब्त की गई इन मशीनों की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक है।
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