दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- वकील की ₹78 लाख फीस दें:  कहा- कानूनी सेवाएं लेने के बाद फीस देने से मुकर नहीं सकती एमपी सरकार – Bhopal News

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- वकील की ₹78 लाख फीस दें: कहा- कानूनी सेवाएं लेने के बाद फीस देने से मुकर नहीं सकती एमपी सरकार – Bhopal News

राज्य सरकार किसी वरिष्ठ वकील से अदालत में अपनी पैरवी कराने के बाद उनकी फीस चुकाने से पल्ला नहीं झाड़ सकती। किसी वकील को अपने हक की फीस पाने के…