17 जनवरी 2021 को एमआईजी पुलिस थाने पर मामले की शिकायत हुई थी। अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे ने बताया कि पीड़िता पूर्व में उज्जैन जिले के बड़नगर थाना क्षेत …और पढ़ें

HighLights
- पीड़िता बड़नगर थाना क्षेत्र में रहती थी।
- उसका पति से विवाद चल रहा था।
- जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले पुलिसकर्मी दीपेश सिंह बेस को विशेष न्यायालय ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
17 जनवरी 2021 को एमआईजी पुलिस थाने पर मामले की शिकायत हुई थी। अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे ने बताया कि पीड़िता पूर्व में उज्जैन जिले के बड़नगर थाना क्षेत्र में रहती थी।
उसका पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी। वर्ष 2013 में उक्त थाने पर प्रधान आरक्षक के रूप में पदस्थ आरोपित दीपेश सिंह से उसका परिचय हुआ।
महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसे प्रलोभन दिया था कि वह पति से तलाक ले लेगी तो तो वह उसके साथ शादी कर लेगा।
वर्ष 2016 में पीड़िता का पति से तलाक हो गया और वह इंदौर आकर रहने लगी थी। आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गया।
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