इंदौर में प्रशासन की टीम ने पालदा स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर हजारों लीटर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जब्त किया है। यह ज्वलनशील पदार्थ गोदाम में अवैध रूप से रखा गया था। मामले में गोदाम मालिक सहित चार लोगों के खिलाफ भंवरकुआं थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि पालदा क्षेत्र के एक गोदाम में अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण किया जा रहा है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच की। गोदाम के अंदर लोहे के 46 ड्रमों में पेट्रोलियम जैसी गंध वाला पदार्थ रखा हुआ था। इसके अलावा, 19 लोहे के ड्रमों में लुब्रिकेंट ऑयल भी मिला।
गोदाम के अंदर खड़े एक लोडिंग वाहन में 12 ड्रम रखे हुए थे। वहीं, गोदाम के बाहर एक ट्रक टैंकर भी खड़ा था, जिससे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट गोदाम में रखे ड्रमों में भरा गया था।इस मामले में खाद्य विभाग ने गोदाम मालिक विनोद अग्रवाल, एजेंसी संचालक विनय अग्रवाल, मैनेजर सौरभ सोलंकी और ड्राइवर केलवराम सारदिया के खिलाफ ज्वलनशील पदार्थ का अवैध रूप से भंडारण करने के आरोप में भंवरकुआं थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
इस तरह के पदार्थों का कारोबार करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होता है। इसके अलावा, विस्फोटक विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी लेना होता है। हालांकि, जांच के दौरान गोदाम संचालक के पास किसी तरह की अनुमति नहीं मिली। इसके अलावा, मौके पर आग बुझाने के उपकरण भी नहीं थे। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
आपको बता दें कि इंदौर में पिछले साल एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा, रानीपुरा में पटाखों की दुकान में हुए विस्फोट में भी चार लोगों की जान चली गई थी।
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