आरोप है कि होटल की सोलर पैनल फाइल मंजूर कराने के लिए उसने 80 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

HighLights
- सोलर फाइल के बदले रिश्वत
- लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई की
- भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (एमपीपीकेवीवीसीएल) के सुखलिया जोन में पदस्थ जूनियर इंजीनियर (JE) नमेश कुमार भोंडेकर को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि होटल भवन पर सोलर पैनल लगाने की फाइल आगे बढ़ाने के बदले उसने 80 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को रिश्वत की पहली किश्त लेते हुए दबोच लिया।
होटल की सोलर फाइल मंजूर कराने के लिए मांगी रिश्वत
लोकायुक्त के अनुसार, कुलकर्णी नगर निवासी बिल्डर एवं होटल व्यवसायी शिवप्रकाश बसवाल ने 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अंबे नगर स्थित जीआर-7 होटल की इमारत पर सोलर पैनल लगाने की फाइल मंजूर कराने के लिए सुखलिया जोन में पदस्थ जूनियर इंजीनियर नमेश कुमार भोंडेकर 80 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था।
शिकायत सही मिली तो लोकायुक्त ने बिछाया जाल
शिकायत का सत्यापन कराने पर रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त राजेश सहाय के निर्देशन और निरीक्षक सचिन पटेरिया के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की गई। शनिवार को टीम ने जूनियर इंजीनियर को उसके कार्यालय में शिकायतकर्ता से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला
लोकायुक्त ने जूनियर इंजीनियर नमेश कुमार भोंडेकर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-7 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि उसने पहले भी इस तरह के मामलों में अवैध वसूली की है या नहीं।
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