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इंदौर की हीरानगर थाना पुलिस ने निजी कंपनी में काम करने वाली 24 वर्षीय युवती की शिकायत पर उसके मंगेतर के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2025 में उसकी शादी की बात प्रथमेश सरोदे निवासी निसर्ग राज हाउसिंग सोसायटी ठेरगांव पुणे से हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हुआ था। प्रथमेश पुणे में नौकरी करता था और दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी। परिवार को बदनाम करने की धमकी दी पीड़िता ने बताया कि प्रथमेश तीन से चार बार मिलने के लिए इंदौर आया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह पुणे के रेड लाइट एरिया में गया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद उसने उससे बातचीत बंद कर दी। शिकायत के मुताबिक 31 मई को प्रथमेश इंदौर स्थित उसके घर पहुंचा। उस समय घर पर युवती के माता-पिता और भाई मौजूद थे। जब उसने शादी की बात रखी तो परिवार ने इससे इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद प्रथमेश ने कहा कि शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो वह परिवार में बदनाम कर देगा। सोशल मीडिया पर कर रहा अपशब्द युवती का आरोप है कि प्रथमेश ने रेड लाइट एरिया जाने वाली बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी और वहां से चला गया। इसके बाद 15 जून को प्रथमेश की मां का फोन आया, जिस पर युवती ने कारण बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद प्रथमेश लगातार इंस्टाग्राम, ई-मेल और मैसेज के जरिए उसे अपशब्द कह रहा था। परेशान होकर उसने अपने माता-पिता को पूरी जानकारी दी और शनिवार को हीरानगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
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