इंदौर में सोशल इंदौर एएलपी, बिग बॉस्केट और हाईडेली पिज्जा के फूड लाइसेंस सस्पेंड

इंदौर में सोशल इंदौर एएलपी, बिग बॉस्केट और हाईडेली पिज्जा के फूड लाइसेंस सस्पेंड

फूड लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद कारोबार तुरंत बंद करने के निर्देश, जल्दी खराब होने वाले खाद्य हटाएं, संचालन जारी रखा तो वैधानिक कार्रवाई।

Publish Date: Mon, 31 Aug 2026 02:38:30 PM (IST)Updated Date: Mon, 31 Aug 2026 02:40:22 PM (IST)

इंदौर में सोशल इंदौर एएलपी, बिग बॉस्केट और हाईडेली पिज्जा के फूड लाइसेंस सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को कई रेस्टोरेंट और खाद्य सामग्री बेचने वाले संस्थानों की जांच की। इस दौरान सी-21 बिजनेस पार्क रेडिसन ब्लू होटल के सामने स्थित सोशल इंदौर एलएलपी (रिंग रोड सोशल) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में साफ सफाई उचित नहीं पाया गया।

रिंग रोड सोशल के स्टोर रूम के दरवाजे खुले पाए गए। वहीं वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थ एक ही डीप फ्रीजर में रखे पाए गए। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिले। पानी की जांच रिपोर्ट नहीं पाई गई। खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट करवाना नहीं पाया गया।

परिसर की भंडारण व्यवस्था व्यवस्थित नहीं पाई गई। इसके साथ ही परिसर में साफ सफाई की कमी पाई गई, डस्टबिन खुले पाए गए। इसके साथ ही श्री हरिकृष्ण ग्रुप के हाईडेली पिज्जा, बिग बॉस्केट और सोशल इंदौर एएलपी के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

सुधार के लिए दिया था नोटिस

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा श्री हरिकृष्ण ग्रुप (हाईडेली पिज्जा), जेमिनी मॉल। बिग बॉस्केट स्कीमन नंबर 54 और रिंग रोड सोशल पर कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार हेतु संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए थे।

निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात भी तीनों प्रतिष्ठानों द्वारा काफी लंबे अंतराल तक सुधार सूचना पत्रों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपेक्षित सुधारों के अनुपालन के संबंध में संतोषजनक स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बाद उनके खाद्य लाइसेंस निरस्त कर दिए गए।

निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार तत्काल बंद करने के निर्देश

खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद तीनों प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने परिसर में उपलब्ध जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को तत्काल हटा लें तथा परिसर में संचालित खाद्य कारोबार को तुरंत से बंद करें। निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार का संचालन किया जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा तथा ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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