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धार शहर के हटवाड़ा स्थित सरकारी इमामबाड़े में ताजिया निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में इंदौर हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम समाज को अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि सरकारी इमामबाड़े की चाबियां याचिकाकर्ता सिद्दीक को एक दिन के भीतर सौंपी जाएं। यह अनुमति मोहर्रम पर्व के लिए 30 जून तक ताजिया निर्माण और अन्य धार्मिक गतिविधियों के संचालन के लिए दी गई है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नूर अहमद शेख और अशर अली वारसी ने पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से सरकारी ताजिया कमेटी से जुड़े हुए हैं और पूर्व में भी इसी स्थान पर ताजिया निर्माण की परंपरा निभाते रहे हैं। सीमित अवधि के लिए अंतरिम राहत
वहीं, राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सोनल गुप्ता और उप महाधिवक्ता श्रेया राज सक्सेना ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराए जा चुके हैं और विवादित स्थल को लेकर पूर्व में भी न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए जा चुके हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामला अभी विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं ने यह आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इमामबाड़ा यथास्थिति में प्रशासन को वापस सौंप दिया जाएगा। ऐसे में, न्यायालय ने सीमित अवधि के लिए अंतरिम राहत प्रदान की। एसडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी इमामबाड़े की चाबियां याचिकाकर्ता को सौंपें और 1 जुलाई दोपहर 12 बजे तक पुनः कब्जा प्राप्त करें। संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में इमामबाड़े में किसी प्रकार का स्थायी निर्माण, तोड़फोड़ या संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट का आदेश सामने आने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हटवाड़ा स्थित सरकारी इमामबाड़े पहुंचे। लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी गई। धार्मिक गतिविधियां की जा सकेंगी
ताजिया कमेटी के सदर मोहम्मद सिद्दीक ने बताया कि उच्च न्यायालय से पारित आदेश के अनुसार हटवाड़ा स्थित इमामबाड़े में ताजिया निर्माण एवं मोहर्रम से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार 1 जुलाई तक ताजिया निर्माण सहित धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। आदेश मिलने के बाद मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल है और मोहर्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं।
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