केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन का एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत कुछ निश्चित क्षमता वाले कम पावर और कम स्पीड वाले दोपहिया बैटरी चालित वाहनों (Low-Speed E-Bikes) को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहन की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा।
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