उच्चतर वेतनमान पर इंदौर हाईकोर्ट का सख्त फैसला, तय की कर्मचारियों की पात्रता तिथि | Indore High Court Determines Eligibility Date For Employees Regarding Higher Pay Scale

उच्चतर वेतनमान पर इंदौर हाईकोर्ट का सख्त फैसला, तय की कर्मचारियों की पात्रता तिथि | Indore High Court Determines Eligibility Date For Employees Regarding Higher Pay Scale

उच्चतर वेतनमान पर इंदौर हाईकोर्ट का सख्त फैसला, तय की कर्मचारियों की पात्रता तिथि | Indore High Court Determines Eligibility Date For Employees Regarding Higher Pay Scale

इसके खिलाफ सत्यनारायण सूत्रकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि यह आदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ है, जिसमें उनकी सेवा 12 सितंबर 1989 से निरंतर मानी गई थी। साथ ही वित्त विभाग के 2020 के परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट है कि तीसरे समयमान वेतनमान की गणना प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से की जाएगी, चाहे प्रारंभिक नियुक्ति कलेक्टर रेट पर ही क्यों न रही हो।

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