
अब इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन (Cough Syrup Gazette Notification) 9 जून 2026 को जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 12, 13 के तहत मिले विशेषाधिकार का उपयोग किया है। बता दें कि नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि ड्राफ्ट रूल्स को 30 दिसंबर 2025 को ही प्रकाशित कर दिया गया था। इसके बाद लोगों से आपत्ति और सलाह मांगी गई थी।
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