क्या नये टैक्स सिस्टम में दो बार भरना होगा ITR? जानें आयकर विभाग का जवाब, ‘कर सेतू’ से भ्रम दूर | New Tax Year System Income Tax Law Itr Filing Rules Income Tax Department Guideline

क्या नये टैक्स सिस्टम में दो बार भरना होगा ITR? जानें आयकर विभाग का जवाब, ‘कर सेतू’ से भ्रम दूर | New Tax Year System Income Tax Law Itr Filing Rules Income Tax Department Guideline

क्या नये टैक्स सिस्टम में दो बार भरना होगा ITR? जानें आयकर विभाग का जवाब, ‘कर सेतू’ से भ्रम दूर | New Tax Year System Income Tax Law Itr Filing Rules Income Tax Department Guideline

1 अप्रेल से नया आयकर कानून लागू होने के साथ असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस वजह से कई करदाताओं को लगा, वर्ष 2026-27 में उन्हें एक रिटर्न असेसमेंट ईयर और दूसरा टैक्स ईयर के तहत दाखिल करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने साफ किया, ऐसा नहीं होगा। नई व्यवस्था में भी रिटर्न उसी आय वर्ष के खत्म होने के बाद भरा जाएगा, जैसा होता आया है।

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