घरेलू महिला के काम की कीमत कम नहीं आंकी जा सकती, इंदौर जिला कोर्ट ने दिया 51 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

घरेलू महिला के काम की कीमत कम नहीं आंकी जा सकती, इंदौर जिला कोर्ट ने दिया 51 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

जिला न्यायालय ने घरेलू महिला की आय तीस हजार रुपये मासिक मानते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह उसके स्वजन को क्षतिपूर्ति के रूप में 51 लाख रुपये का भ…और पढ़ें

Publish Date: Sat, 18 Jul 2026 11:33:02 AM (IST)Updated Date: Sat, 18 Jul 2026 12:05:57 PM (IST)

घरेलू महिला के काम की कीमत कम नहीं आंकी जा सकती, इंदौर जिला कोर्ट ने दिया 51 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश
कोर्ट ने क्षतिपूर्ति का दिया आदेश। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. घरेलू महिला की आय तीस हजार मासिक मानते हुए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 51 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया
  2. बीमा कंपनी को इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा
  3. सड़क हादसे में सिर में आई गंभीर चोट की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। घरेलू महिला के काम की कीमत कम नहीं आंकी जा सकती। भविष्य में उसकी आय में भी बढ़ोतरी की संभावना थी। इस टिप्पणी के साथ जिला न्यायालय ने घरेलू महिला की आय तीस हजार रुपये मासिक मानते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह उसके स्वजन को क्षतिपूर्ति के रूप में 51 लाख रुपये का भुगतान करे। बीमा कंपनी को इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।

एडवोकेट जगदीश वैष्णव ने बताया कि 30 अगस्त 2023 को महिला भाई एवं पति के साथ मोटर साइकिल पर पीछे बैठकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में एक अन्य वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर महिला को नीचे गिरा दिया। सिर में आई गंभीर चोट की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतका के स्वजन ने एडवोकेट जगदीश वैष्णव, अर्पित वैष्णव के माध्यम से जिला कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्षतिपूर्ति देने से इंकार किया कि मृतका घरेलू महिला थी। उसकी कोई निश्चित आय नहीं थी। एडवोकेट वैष्णव ने अंतिम तर्क के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए। कोर्ट ने तर्कों से सहमत होते हुए महिला की काल्पनिक आय तीस हजार रुपये मासिक मानते हुए क्षतिपूर्ति देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए।

11 वाहनों पर की कार्रवाई, से एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला

इंदौर : शुक्रवार को परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा दस्ते ने राऊ चौराहा एवं बायपास क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर लोक परिवहन एवं मालवाहक वाहनों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम तथा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकास व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न वाहनों में सुरक्षा संबंधी कमियां एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

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