इंदौर में शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छह वर्ष पुराने मामले में हत्या का दोष सिद्ध ह…और पढ़ें

HighLights
- शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में फैसला सुनाया गया।
- तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी।
- वारदात लूट की नीयत से रेस्टोरेंट में हुई थी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिवसेना नेता रमेश साहू की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारों पर अर्थदंड भी लगाया है।
वारदात 2 सितंबर 2020 को हुई थी। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में आने वाले उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में लूट की नियत से घूसे आरोपियों ने रेस्टोरेंट मालिक रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने साहू की पत्नी गीता और बेटी जया के साथ मारपीट की और गहने लूटकर भाग निकले।
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