झाबुआ में पूर्व सरपंच-सचिव से करीब 33 लाख वसूले जाएंगे:  11 सीसी रोड बनाने मंजूरी मिली थी, पैसे पूरे निकाले, लेकिन काम अधूरे – Jhabua News

झाबुआ में पूर्व सरपंच-सचिव से करीब 33 लाख वसूले जाएंगे: 11 सीसी रोड बनाने मंजूरी मिली थी, पैसे पूरे निकाले, लेकिन काम अधूरे – Jhabua News

झाबुआ में पूर्व सरपंच-सचिव से करीब 33 लाख वसूले जाएंगे:  11 सीसी रोड बनाने मंजूरी मिली थी, पैसे पूरे निकाले, लेकिन काम अधूरे – Jhabua News


झाबुआ जिले की खड़कुई ग्राम पंचायत में सरकारी पैसे के गबन और विकास कामों में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है। 19 जूनको जिला पंचायत सीईओ जितेंद्रसिंह चौहान ने पंचायत के पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव पर 32 लाख 80 हजार 30 रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी सोमवार को सामने आई। यह पूरा मामला मौजूदा सरपंच वनिता करणसिंह परमार की शिकायत के बाद खुलकर सामने आया। जब जनपद पंचायत की टीम ने इस शिकायत की जांच की, तो पता चला कि साल 2016-17 और 2018-19 के दौरान पंच परमेश्वर जैसी सरकारी योजनाओं के तहत गांवों में 11 सीसी रोड बनाने की मंजूरी मिली थी। इन कामों के लिए कागजों पर तो पूरे 32 लाख 80 हजार 30 रुपए निकाल लिए गए, लेकिन जमीन पर काम अधूरे ही छोड़ दिए गए। सालभर तक टालमटोल करते रहे आरोपी जांच में यह साफ हो गया कि पूर्व सरपंच कमलेश चौहान और पूर्व सचिव कैलाश पंचाल के समय में न सिर्फ काम अधूरे छोड़े गए, बल्कि सरकारी पैसे का भी जमकर दुरुपयोग हुआ। कानून के मुताबिक दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। करीब एक साल तक चली इस खिंचातान के दौरान दोनों ने पैसा वापस जमा करने का वादा तो किया, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी एक रुपया नहीं लौटाया। दोनों पर आधा-आधा जुर्माना, सचिव की सैलरी बढ़ेगी नहीं अब 19 जून को आए नए आदेश के मुताबिक, पूर्व सरपंच कमलेश चौहान और पूर्व सचिव कैलाश पंचाल दोनों को बराबर-बराबर यानी 16 लाख 40 हजार 15-15 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा, सचिव कैलाश पंचाल (जो फिलहाल माण्डलीनाथू पंचायत में तैनात हैं) पर लापरवाही के लिए एक और कार्रावाई हुई। इनकी अगली सैलरी इंक्रीमेंट (वेतनवृद्धि) को हमेशा के लिए रोक दिया गया है। एक महीने की मोहलत, नहीं तो कुर्क होगी संपत्ति दोनों को यह रकम 19 जुलाई तक राणापुर जनपद कार्यालय में हर हाल में जमा करनी होगी। अगर उन्होंने तय समय में पैसे नहीं लौटाए, तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएगा और भू-राजस्व कानून के तहत उनकी जमीन-जायदाद या संपत्ति कुर्क करके यह पैसा वसूल किया जाएगा।

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