नगर निगम सख्त, NOC के बिना नहीं मिलेगी बहुमंजिला भवनों को मंजूरी, इंदौर में आदेश जारी | New Order Regarding Multi Story Buildings And Group Housing In Indore

नगर निगम सख्त, NOC के बिना नहीं मिलेगी बहुमंजिला भवनों को मंजूरी, इंदौर में आदेश जारी | New Order Regarding Multi Story Buildings And Group Housing In Indore

नगर निगम सख्त, NOC के बिना नहीं मिलेगी बहुमंजिला भवनों को मंजूरी, इंदौर में आदेश जारी | New Order Regarding Multi Story Buildings And Group Housing In Indore

शहर की विकसित कॉलोनियों और योजनाओं के प्लॉटों पर अगर कोई कॉलोनाइजर, बिल्डर या फिर अन्य कोई व्यक्ति अपार्टमेंट्स, बहुमंजिला इमारत और ग्रुप हाउसिंग बना रहा है या बना चुका है तो उनको अब विकास अनुमति शुल्क एवं आश्रय निधि जमा कराना होगी। निगम अधिनियम की धारा 5 (10-ख) अनुसार कॉलोनी मानकर विकास अनुमति एवं आश्रय निधि अधिरोपित किए जाने का आदेश निकाला है। – प्रखर सिंह, अपर आयुक्त, बिल्डिंग परमिशन शाखा

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