
शहर की विकसित कॉलोनियों और योजनाओं के प्लॉटों पर अगर कोई कॉलोनाइजर, बिल्डर या फिर अन्य कोई व्यक्ति अपार्टमेंट्स, बहुमंजिला इमारत और ग्रुप हाउसिंग बना रहा है या बना चुका है तो उनको अब विकास अनुमति शुल्क एवं आश्रय निधि जमा कराना होगी। निगम अधिनियम की धारा 5 (10-ख) अनुसार कॉलोनी मानकर विकास अनुमति एवं आश्रय निधि अधिरोपित किए जाने का आदेश निकाला है। – प्रखर सिंह, अपर आयुक्त, बिल्डिंग परमिशन शाखा
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