भोपाल के बहुचर्चित मनुआभान टेकरी दुष्कर्म एवं हत्या कांड में विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने अविनाश साहू और जस्टिन राज को बुधवार को दोषी ठहराते हुए शेष प्राकृतिक जीवन तक सश्रम आजीवन कारावास और 8-8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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वर्ष 2019 में हुई इस वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।
30 अप्रैल 2019 को आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग अपनी 16 वर्षीय बुआ और उसके मित्र अविनाश साहू के साथ मनुआभान टेकरी घूमने गई थी। आरोपियों ने टेकरी पर बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को करीब 100 फीट गहरी खाई में स्थित गुफा में छिपा दिया था।
बाद में दोनों आरोपी बालिका को तलाशने का नाटक करते रहे।

पुलिस ने रातभर की थी बालिका की सर्चिंग
बालिका के लापता होने की सूचना मिलने पर कोहेफिजा थाना पुलिस ने रातभर सर्चिंग की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पूछताछ के दौरान अविनाश साहू के बयान बदलने पर पुलिस को संदेह हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने वारदात कबूल कर ली, जिसके बाद पुलिस ने खाई से बालिका का खून से लथपथ शव बरामद किया।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्य और गवाहों के आधार पर चालान पेश किया था। बाद में राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

बालिका शव पुलिस ने बरामद किया था।
सीबीआई ने दी थी क्लीन चिट
सीबीआई ने पुलिस की डीएनए रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हुए दोनों आरोपियों को क्लीन चिट देकर क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी। हालांकि अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए उससे स्पष्टीकरण मांगा था। अंततः ट्रायल के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए शेष जीवन तक जेल में रहने की सजा सुनाई।
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बेटी को मां-सौतेले पिता ने 12 लाख में बेचा

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मां और सौतेले पिता ने 12 साल की बेटी को 12 लाख रुपए में बेच दिया। आरोपियों ने 8 लाख रुपए कैश और 4 लाख रुपए के जेवर लिए थे। बच्ची की शादी भी करा दी गई थी। 3 आरोपियों ने कई बार रेप किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड फरार है।पूरी खबर पढ़ें
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