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दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 साल की रेप विक्टिम को 31 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से बच्चे को जन्म देने और उसकी परवरिश का बोझ उठाने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग रेप पीड़ित की प्रेग्नेंसी खत्म करने का अधिकार सिर्फ यौन हिंसा की शिकार महिला के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार से भी जुड़ा है। प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करने से पीड़िता के सम्मानजनक जीवन पर असर पड़ सकता है। कानून के तहत सामान्य मामलों में 20 हफ्ते तक और कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे रेप पीड़िताओं के मामले में 24 हफ्ते तक प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति है।
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