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इंदौर नगर निगम में हुए नामांतरण घोटाले के बाद नामांतरण प्रकरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की है। नामांतरण दाखिला के साथ आवेदक को अनिवार्य रूप से लेजर कॉपी (प्रति) भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर पालिक निगम, इंदौर ने संपत्तियों से संबंधित नामांतरण प्रकरणों में पारदर्शिता के उद्देश्य से ये नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत नामांतरण की कार्रवाई पूरी होने के बाद संबंधित आवेदक को नामांतरण दाखिला के साथ नामांतरण बाद प्राप्त लेजर की कॉपी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगम ने जनता से अपील भी की है कि नामांतरण दाखिला प्राप्त करते समय संबंधित आवेदक लेजर की प्रति अवश्य प्राप्त करें और उसमें दर्ज संपत्ति, संपत्तिकर खाते और नामांतरण से संबंधित विवरण का भली-भांति अवलोकन कर लें। लेजर में दर्ज विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति पाए जाने पर आवेदक तत्काल संबंधित ऑफिस में इसकी जानकारी देकर आवश्यक सुधार करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हालही में हुए नामांतरण घोटाले के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
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