कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ ट्रस्ट संचालित करने वाले संस्थानों के लिए एमनेस्टी स्कीम-2026 लागू कर दी है। इसके तहत ऐसे संस्थानों को छह महीने का अवसर मिलेगा, जो आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन ईपीएफ एक्ट के तहत आवश्यक छूट की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। योजना का उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को नियमित करना और लंबित विवाद खत्म करना है। ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के अनुसार, वित्त अधिनियम-2026 के बाद आयकर और ईपीएफ कानून के प्रावधानों को आपस में जोड़ा गया है। अब वही ट्रस्ट आयकर कानून के तहत मान्य होंगे, जिन्हें ईपीएफ एक्ट की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त होगी। एमनेस्टी स्कीम के जरिए पात्र संस्थान अपने ट्रस्ट को पूर्व प्रभाव से नियमित करा सकेंगे। इससे बकाया राशि, ब्याज और पेनाल्टी से जुड़े लंबित मामलों में भी राहत मिलेगी, यदि कर्मचारियों के खातों में निर्धारित अंशदान और ब्याज जमा है। योजना का लाभ लेने के लिए संस्थानों को केंद्र सरकार के नाम आवेदन संबंधित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना होगा। आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी। आवश्यकता होने पर ईपीएफओ अतिरिक्त ऑडिट भी करा सकता है।
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