भास्कर संवाददाता| रायसेन पुरानी रंजिश में महिला पर लोहे की कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की अदालत ने सिकंदर कुचबंदिया, उम्र 41 साल, निवासी वार्ड नंबर 18, चौपड़ा मोहल्ला रायसेन को बीएनएस की धारा 109 में दोषी माना। कोर्ट ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक 28 जून 2025 की रात करीब 8:30 बजे शारदा दहलान में खाना बना रही थीं। उनकी नातिन कल्ली पास बैठी थी। कल्ली के चिल्लाने की आवाज आई। उसका भाई अभिषेक बाहर आया। उसने देखा कि सिकंदर शारदा पर लोहे की कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था। वजह पुरानी रंजिश बताई गई। आरोपी ने जान से मारने की नीयत से शारदा के सिर के बाईं ओर कुल्हाड़ी मारी। दोनों पैरों पर भी वार किए। शारदा को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी कुल्हाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। अभियोजन के साक्ष्यों से अपराध साबित : विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक लखन सिंह ठाकुर ने पैरवी की। विधिक अभिमत उपनिदेशक अभियोजन अनिल कुमार मिश्रा ने दिया। भोपाल किया था रेफर डॉक्टरों ने उन्हें हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर कर दिया था। घटना को अभिषेक के अलावा कल्ली, संगीता और सुहानी ने भी देखा था। अभिषेक की रिपोर्ट पर रायसेन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 381/25 दर्ज कर बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला कायम किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।घटना के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
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