नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने फ्लाईदुबई की उड़ान के दौरान कैप्टन स्मित मच्छर पर कॉकपिट में हुए हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने इजराइल जा रही ‘फ्लाईदुबई’ की एक फ्लाइट के कॉकपिट में हवा में हुए हमले की जांच के लिए ‘एंटी-हाइजैकिंग एक्ट, 2016’ और ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (यूएपीए) लागू किया है। सूत्रों की मानें तो एफआईआर में हमले, ‘लोन-वुल्फ’ (अकेले हमला करने वाले) आतंकी मकसद और कट्टरपंथ फैलाने वाले नेटवर्क की जांच के लिए हाइजैकिंग, आतंकी गतिविधियों, साजिश और आतंकी संगठन की सदस्यता से जुड़ी धाराएं शामिल की गई हैं।
(खबर अपडेट की जा रही है)
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