बच्चा चोरी की आरोपी मां को ‘सगी’ बच्ची की कस्टडी नहीं, इंदौर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला | Indore High Court Major Ruling Mother Accused Of Child Theft Denied Custody Of Her Biological Child

बच्चा चोरी की आरोपी मां को ‘सगी’ बच्ची की कस्टडी नहीं, इंदौर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला | Indore High Court Major Ruling Mother Accused Of Child Theft Denied Custody Of Her Biological Child

बच्चा चोरी की आरोपी मां को ‘सगी’ बच्ची की कस्टडी नहीं, इंदौर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला | Indore High Court Major Ruling Mother Accused Of Child Theft Denied Custody Of Her Biological Child


Child custody: करीब दो साल की बच्ची की कस्टडी उसकी मां को देने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने आदेश में कहा कि बालिका किसी की अवैध हिरासत में नहीं है, बल्कि उसे रतलाम की बाल कल्याण समिति की अभिरक्षा में रखा गया है। ऐसे में उसे याचिकाकर्ता महिला को सौंपना न तो सुरक्षित और न ही बालिका के सर्वोत्तम हित में होगा। हालांकि कोर्ट ने महिला को अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी है।

Source link
#बचच #चर #क #आरप #म #क #सग #बचच #क #कसटड #नह #इदर #हइकरट #क #बड #फसल #Indore #High #Court #Major #Ruling #Mother #Accused #Child #Theft #Denied #Custody #Biological #Child

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *