
मालूम हो, हनी सिंह के कॉन्सर्ट के पहले निगम ने मनोरंजन कर की बकाया राशि को लेकर सामान जब्त कर लिया था। इसके खिलाफ आयोजक टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निगम की टैक्स गणना को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए सामान छोड़ने को कहा था। 17 नवंबर 2025 को यह याचिका वापस लेने के लिए आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ निगम के आवेदन में दलील दी गई कि आयोजकों ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर टैक्स चुकाया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में 3 करोड़ 52 लाख 61 हजार 923 रुपए पर टैक्स राशि तय होनी थी, लेकिन याचिका वापस ले ली गई।
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