ब्रांड के नाम पर नकली कपड़े बेचे:  छिंदवाड़ा में दो दुकानों से 195 कपड़े और 858 लोगो जब्त – Chhindwara News

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ब्रांड के नाम पर नकली कपड़े बेचे:  छिंदवाड़ा में दो दुकानों से 195 कपड़े और 858 लोगो जब्त – Chhindwara News


छिंदवाड़ा के पाठाढाना क्षेत्र में प्यूमा कंपनी के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर नकली कपड़े बेचने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने कंपनी की ओर से अधिकृत जांच अधिकारी की शिकायत पर नंदनविहार कॉलोनी की दो दुकानों पर कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों जगह से कुल 195 कपड़े, 858 प्यूमा लोगो और लोगो चिपकाने वाली लोहे की प्रेस जब्त की है। पुलिस के अनुसार, एल्यूडिकेशन लीगल एलएलपी के जांच अधिकारी मयंक शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्यूमा के लोगो का इस्तेमाल कर नकली कपड़े तैयार कर बेचे जा रहे हैं। कंपनी ने उन्हें ऐसे मामलों की जांच और पुलिस के साथ कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है। अभिषेक स्पोर्ट्स से 30 नेकर और 253 लोगो मिले शिकायत की जांच के लिए पुलिस टीम कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ नंदनविहार कॉलोनी स्थित अभिषेक स्पोर्ट्स पहुंची। दुकान संचालक राधेश्याम परसनकर की दुकान से प्यूमा लोगो लगे 30 नेकर और 253 प्यूमा लोगो व स्टीकर मिले। पुलिस के अनुसार, इनकी कीमत करीब 3,100 रुपए है। पूछताछ में संचालक ने बताया कि कपड़े ओरिजनल प्यूमा कंपनी के नहीं हैं। वह बाजार से प्यूमा के लोगो लाकर कपड़ों पर चिपकाता था। पुलिस ने लाइसेंस और एजेंसी से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन संचालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। वर्मा गारमेंट से 165 कपड़े और 605 लोगो जब्त इसके बाद पुलिस ने इसी क्षेत्र में वर्मा गारमेंट पर कार्रवाई की। दुकान संचालक सीताराम वर्मा की दुकान से प्यूमा लोगो लगे 165 लोअर और हाफ टी-शर्ट मिले। इनमें अलग-अलग रंगों के ट्रैक पैंट और टी-शर्ट शामिल हैं। पुलिस ने दुकान से 605 प्यूमा लोगो और लोगो चिपकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लोहे की प्रेस भी जब्त की। पुलिस के अनुसार, जब्त सामग्री की कीमत करीब 37,500 रुपए है। पूछताछ में सीताराम वर्मा ने भी कपड़ों को ओरिजनल प्यूमा कंपनी का नहीं बताया। पुलिस के अनुसार, वह बाजार से लोगो लाकर कपड़ों पर चिपकाता था। लाइसेंस या एजेंसी से जुड़े दस्तावेज मांगने पर वह उपलब्ध नहीं करा सका। कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर नारायण बघेल, प्रधान आरक्षक युवराज रघुवंशी और आरक्षक सागर डेहरिया मौजूद रहे। दोनों मामलों में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51 और 63 के तहत कार्रवाई की है। जब्त सामग्री को पंचों की मौजूदगी में पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। दोनों आरोपियों को बीएनएसएस की धारा 35(1)(बी) के तहत सूचना पत्र तामील कराया गया है। पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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