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भोपाल नगर निगम ने मंगलवार को दो बड़ी कार्रवाई की। आवासीय भवन में कमर्शियल एक्टिविटी करने पर दो दिन में 400 से ज्यादा लोगों को नोटिस थमाए गए। वहीं, गीले कचरे में बायो मेडिकल वेस्ट मिक्स कर कचरा वाहन को देने पर एक प्राइवेट अस्पताल पर 50 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। वार्ड नंबर-68 राजीव नगर स्थित बालाजी अस्पताल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बायो मेडिकल वेस्ट अन्य कचरे के साथ मिक्स करके देने पर अस्पताल को सील करने की कार्रवाई करने की अंतिम चेतावनी भी दी। निगम ने कचरा वाहन चालकों को भी चेतावनी दी कि वे गीला-सूखा व अन्य प्रकार का कचरा अलग-अलग ही लें। यदि कचरा वाहन में मिक्स कचरा पाया गया तो संबंधित कचरा वाहन के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कचरे तक ऐसे पहुंचे निगम अधिकारी
निगम के अधिकारियों ने पाया कि गोविंदपुरा कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर पर आने वाले कचरा वाहनों में गीले कचरे के साथ बायो मेडिकल वेस्ट भी है। कचरा वाहन में आए कचरे का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया और तीन घंटे की कड़े परिश्रम उपरांत किचन वेस्ट के साथ बायो मेडिकल वेस्ट देने वाले अस्पताल की पहचान बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल के रूप में की गई। निगम अधिकारी कचरा वाहन के साथ बालाजी अस्पताल पर पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन से उक्त कचरे की पहचान कराई। अस्पताल कर्मचारियों ने बताया कि यह कचरा बालाजी अस्पताल द्वारा ही दिया गया। जिस पर निगम अधिकारियों ने कचरा पृथक्कीकरण न करने और बायो मेडिकल वेस्ट को इंसीनेटर में देने के बजाय गीले कचरे के साथ मिक्स कर कचरा वाहन को दिए जाने पर जुर्माना लगाया।
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