
वर्ष 2013 की मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर सॉल्वर बैठाकर धोखाधड़ी से चयन प्राप्त करने वाले आरक्षक रामवीर रावत को सेवा से बर्खास्त किया गया है। शिकायत की जांच में सामने आया कि आरक्षक ने कूटरचित और छलपूर्वक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया और परीक्षा पास की। इसी आधार पर उसे पुलिस विभाग में नियुक्ति मिली थी। मामले में थाना एसटीएफ भोपाल में अपराध वर्ष-2024 एफआइआर दर्ज की गई। जिसमें धारा-419, 420, 468, 471, 120-बी (धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज बनाना) और मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम-1937 की धारा-3(डी)/4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद एसपी ने आरक्षक को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की।
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