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रायसेन में समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोपियों ने किसानों की जमीन के फर्जी पंजीयन कराए और खुले बाजार से सस्ती व घटिया मूंग खरीदकर सरकारी उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर बेच दी। EOW ने 8 सितंबर 2026 को अपराध क्रमांक 95/2026 दर्ज कर रंजीत ठाकुर, श्रीराम ठाकुर और गौरव ठाकुर समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। ऑपरेटरों से जुटाते थे जानकारी EOW की जांच में सामने आया कि आरोपी उन किसानों की जमीन का इस्तेमाल करते थे, जिन्होंने उपार्जन समितियों में मूंग बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया था। उपार्जन केंद्रों पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों को ऐसे किसानों की जानकारी रहती थी। आरोप है कि अधिकारियों-कर्मचारियों से मिलीभगत कर इन जमीनों का पंजीयन आरोपियों ने अपने या परिचितों के नाम पर करा लिया। किसानों को नहीं थी जानकारी जांच के मुताबिक, पंजीयन पर्ची के कॉलम-5 में जमीन मालिक या कौलीदार का नाम दर्ज करने के बजाय आरोपियों ने खुद को सिकमीदार यानी बटाईदार दर्ज कर दिया। इसके लिए संबंधित किसानों से कोई कौलीनामा या सहमति नहीं ली गई। किसानों को उनकी जमीन पर हुए फर्जी पंजीयन और उस पर मूंग बेचे जाने की जानकारी तक नहीं थी। एक किसान की करीब डेढ़ एकड़ जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत कर दी गई। वहीं, एक अन्य किसान की पत्नी और बहू के नाम दर्ज करीब ढाई एकड़ जमीन के कई पंजीयन अलग-अलग लोगों के नाम पर किए गए। एक अन्य किसान की पत्नी के नाम की करीब पौने दो एकड़ जमीन का भी फर्जी पंजीयन किया गया। इन पंजीयनों में दर्ज बैंक खाते भी संबंधित किसानों के नहीं थे। 3 हजार से कम में खरीदी मूंग EOW के अनुसार, आरोपियों ने स्थानीय व्यापारियों और बरेली मंडी से घटिया किस्म की मूंग 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल से कम में खरीदी। इसके बाद इसे सरकारी उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर बेच दिया। वर्ष 2024-25 में मूंग का समर्थन मूल्य 8,558 रुपए और वर्ष 2025-26 में 8,682 रुपए प्रति क्विंटल था। श्रीराम को 8.60 लाख का लाभ श्रीराम ठाकुर ने अपने नाम पर दो पंजीयन के जरिए 151.524 क्विंटल मूंग बेची। इसके बदले शासन से उसे 13.15 लाख रुपए मिले, जबकि मूंग करीब 4.54 लाख रुपए में खरीदी गई थी। इससे उसे करीब 8.60 लाख रुपए का अनुचित लाभ हुआ। रंजीत ठाकुर ने 42.276 क्विंटल मूंग बेचकर 3.67 लाख रुपए प्राप्त किए और करीब 2.40 लाख रुपए का अनुचित लाभ कमाया। गौरव ठाकुर ने 41.136 क्विंटल मूंग बेचकर 3.57 लाख रुपए लिए और करीब 2.33 लाख रुपए का अनुचित लाभ अर्जित किया। EOW के अनुसार, तीनों आरोपियों से जुड़े मामलों में शासन को करीब 13.35 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। BNS की धाराओं में केस EOW ने तीनों आरोपियों और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। मामले की विस्तृत विवेचना जारी है। EOW अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर अन्य संलिप्त लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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