
राकेश यादव ने कहा कि बिना अनुमति मंच, टेंट, पंडाल, बैरिकेडिंग, होर्डिंग या विद्युत व्यवस्था किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण मिलने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 सहित अन्य प्रावधानों में कार्रवाई, सोशल मीडिया पोस्ट और क्यूआर कोड की साइबर जांच तथा आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल कानून और प्रशासनिक आदेश से ऊपर नहीं है।
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