रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली नहीं कर सकते:  जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज – Jabalpur News

रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली नहीं कर सकते: जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज – Jabalpur News

रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली नहीं कर सकते:  जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज – Jabalpur News


जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के सालों बाद वेतन विसंगति या गलत वेतनवृद्धि का हवाला देकर पेंशन से राशि की वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज कर दीं। मामला भोपाल के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर रामराव भौटे और रामायण सिंह तिवारी से जुड़ा है। दोनों वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। 26 सितंबर 2024 को डीआईजी भोपाल ने उनके सेवाकाल में दी गई वेतनवृद्धि को गलत बताते हुए अतिरिक्त राशि पेंशन से वसूलने का आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट के सालों बाद वेतन विसंगति या गलत वेतनवृद्धि का हवाला देकर पेंशन से राशि की वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज कर दीं।

Source link
#रटयरमट #क #बद #पशन #स #वसल #नह #कर #सकत #जबलपर #हईकरट #न #रजय #सरकर #क #पनरवचर #यचकए #भ #खरज #Jabalpur #News

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *