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शहडोल में 15 दिन से ज्यादा समय तक रुकने वाले की जानकारी थाने में देना जरूरी होगा। यह नियम किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, घरेलू कामगारों, निजी छात्रावास के छात्रों, होटल-लॉज में रुकने वालों, निर्माण मजदूरों, डिलीवरी कर्मचारियों और निजी सुरक्षा गार्डों पर लागू होगा। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जायसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत गुरुवार आदेश जारी किया है। मकसद अपराधों को रोकना, बाहर से आने वाले लोगों की पहचान करना और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। कलेक्टर ने कहा कि मकान या दुकान किराए पर देने से पहले मकान मालिक को किरायेदार का पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी थाने में देनी होगी। पुलिस को बताए बिना किरायेदार नहीं रख पाएगा। यही नियम पेइंग गेस्ट और घरेलू कामगारों पर भी लागू होगा। धर्मशालाओं-होटल को मेहमानों की सूची देना होगी होटल और धर्मशालाओं को रोज मेहमानों की सूची देनी होगी। होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा और धार्मिक जगहों पर रुकने वाले हर व्यक्ति का आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। इन जगहों के संचालकों को रोज रुकने वालों की सूची थाने में जमा करनी होगी। पुलिस के अतिथि पोर्टल पर भी जानकारी डालना जरूरी रहेगा। छात्रावास, स्पा और डिलीवरी कर्मचारी भी दायरे में आएंगे। निजी छात्रावास चलाने वालों को छात्रों का रिकॉर्ड पुलिस को देना होगा। स्पा, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और निजी सुरक्षा एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी भी थाने में जमा करनी होगी। भवन निर्माण के काम में लगे मजदूरों और ऑनलाइन डिलीवरी व कोरियर कर्मचारियों की पहचान की जांच भी जरूरी की गई है। विदेशी नागरिकों पर खास नजर रखी जाएगी। अगर कोई विदेशी नागरिक होटल, लॉज या किराए के मकान में रुकता है, तो उसकी जानकारी तुरंत एफआरआरओ शाखा, शहडोल को देनी होगी। नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने साफ किया है कि इस आदेश को न मानने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सजा मिलेगी।
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