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शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के ग्राम खरई में एक खाद व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि व्यापारी ने सील किए गए गोदाम का ताला खोलकर अंदर रखी खाद बदल दी। कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस.एस. जाटव द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। इसके अनुसार, 31 मई को एसडीएम कोलारस के निर्देश पर कृषि और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम ने ग्राम खरई स्थित वैष्णो देवी बीज भंडार का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक रामकृष्ण वर्मा टीम को देखकर मौके से चले गए और उनका मोबाइल भी बंद मिला। जांच के दौरान दुकान के पास बने गोदाम में बड़ी मात्रा में खाद का अवैध भंडारण पाया गया। गोदाम के तीन कमरों में खाद रखी थी, जिनमें से एक कमरा बंद था। अधिकारियों ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में तीनों कमरों को सील कर दिया था। अगले दिन, 1 जून को, संयुक्त दल ने रामकृष्ण वर्मा की उपस्थिति में दोबारा गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान एक कमरे के ताले पर किए गए हस्ताक्षर गायब मिले। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कमरे के भीतर रखी खाद भी पहले जैसी नहीं थी, जिससे यह संदेह हुआ कि ताला खोलकर खाद बदली गई और फिर से ताला लगा दिया गया। निरीक्षण में भारत एनपीके, सरदार किसान सुपर और बलवान किसान सहित विभिन्न कंपनियों की सैकड़ों बोरी खाद और सॉयल कंडीशनर बरामद हुए। कृषि विभाग के अनुसार, इनमें से कई उत्पाद व्यापारी के लाइसेंस में दर्ज स्वीकृत कंपनियों के नहीं थे, जिसके कारण उनका भंडारण अवैध माना गया। जांच के दौरान खाद विक्रेता स्टॉक रजिस्टर, बिल-वाउचर, पीओएस मशीन, मूल्य सूची और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिकारियों का कहना है कि व्यापारी बिना अनुमति वाले उत्पादों का भंडारण और विक्रय कर रहा था। कृषि विभाग की रिपोर्ट और उप संचालक कृषि की अनुमति के बाद तेंदुआ थाना पुलिस ने रामकृष्ण वर्मा के खिलाफ उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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Posted inमध्य प्रदेश समाचार


