सुप्रीम कोर्ट:’कोई भी न्यायपालिका को धौंस नहीं दिखा सकता’, राहुल के धरने का उल्लेख होने पर सीजेआई की टिप्पणी – Supreme Court Notice Issued To Election Commission On Plea By Rahul Gandhi Leveled Allegations Regarding Sir

सुप्रीम कोर्ट:’कोई भी न्यायपालिका को धौंस नहीं दिखा सकता’, राहुल के धरने का उल्लेख होने पर सीजेआई की टिप्पणी – Supreme Court Notice Issued To Election Commission On Plea By Rahul Gandhi Leveled Allegations Regarding Sir

सुप्रीम कोर्ट:’कोई भी न्यायपालिका को धौंस नहीं दिखा सकता’, राहुल के धरने का उल्लेख होने पर सीजेआई की टिप्पणी – Supreme Court Notice Issued To Election Commission On Plea By Rahul Gandhi Leveled Allegations Regarding Sir

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर भारतीय निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। ये याचिकाएं राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई हैं। याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया गया है। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। 


‘कोई भी न्यायपालिका को धौंस नहीं दिखा सकता’

सुनवाई के दौरान जब पीठ के सामने कुछ वकीलों की ओर से राहुल गांधी के हालिया मार्च का उल्लेख किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी न्यायपालिका को धौंस नहीं दिखा सकता।

 

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दायर की थी याचिका

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने यह याचिका दायर की है। याचिका 12 अक्तूबर को दाखिल हुई थी और शुरुआती प्रक्रियागत कमियों को दूर करने के बाद 13 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज की गई। इसका मामला W.P.(C) No. 001351/2026 के रूप में दर्ज है।

(खबर अपडेट की जा रही) 

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