सुप्रीम कोर्ट:यूपीआई शुल्क पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार, केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब – Supreme Court Issue Notice Centre Rbi Over Upi Charge On Plea Challenging Notification

सुप्रीम कोर्ट:यूपीआई शुल्क पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार, केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब – Supreme Court Issue Notice Centre Rbi Over Upi Charge On Plea Challenging Notification

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपीआई चार्ज से जुड़े मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने के गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। 


सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें सरकार को ये विवरण देना है कि उसने 2000 से ज्यादा के यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने का फैसला क्यों किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने एडवोकेट अंजन दत्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। 

 

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