सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक चपरासी को रिटायरमेंट के करीब 10 साल बाद भी पेंशन और अन्य रिटायरल बकाया नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के साथ गंभीर अन्याय हुआ है। याचिकाकर्ता 1984 में चपरासी के पद पर नियुक्त हुआ था और करीब 32 साल की सेवा के बाद 2016 में सेवानिवृत्त हुआ। उसकी सेवा पेंशन योग्य थी। इसके बावजूद बार-बार शिकायत और अनुरोध के बाद भी पेंशन जारी नहीं की गई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से देरी, जिम्मेदार अधिकारियों और प्रस्तावित मुआवजे पर रिपोर्ट मांगी है।
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