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दतिया में जिगना थाना क्षेत्र के ग्राम कान्हर में अप्रैल 2025 में हुई कल्याण प्रजापति की हत्या के मामले में अदालत ने शनिवार को दोषी विशाल प्रजापति (25) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र की अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। मामले में 8 अप्रैल 2025 की सुबह कल्याण का शव कान्हर-हतलई रोड पर एक पुलिया के नीचे मिला था। उसके जबड़े के नीचे, सिर और कान के पास गंभीर चोट के निशान थे। परिजन ने आशंका जताई थी कि किसी ने हत्या कर शव पुलिया के नीचे फेंका है। सूचना मिलने पर जिगना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल से खून लगी मिट्टी, साफी, बाल और मृतक की चप्पल सहित अन्य साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद पुलिस ने विशाल प्रजापति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच पूरी की और अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने विशाल को हत्या का दोषी माना। इसके बाद उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मनोज सिंह चौहान ने पैरवी की।
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